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₹50,000 se Zyada Kiraya? Aapko TDS Kaatna Hai — Section 194-IB Guide

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अगर आप ₹50,000 से ज्यादा महीने का किराया देते हैं, तो कानून के हिसाब से आपको मकान मालिक को पैसा देने से पहले TDS काटना है — और सरकार को जमा करना है। यह salaried लोगों पर भी लागू है। कोई business न हो, तब भी। Section 194-IB 2% ₹50,000 से ऊपर महीने के किराये पर TAN की जरूरत नहीं, सिर्फ PAN चाहिए ज्यादातर किरायेदारों को यह पता ही नहीं चलता — जब तक notice न आ जाए। Aap par lagu hai ya nahi? तीन बातें — तीनों सही हैं तो आप पर लागू है 1 आप individual या HUF हैं, और tax audit के दायरे में नहीं आते 2 महीने का किराया ₹50,000 से ज्यादा है 3 मकान मालिक resident है (NRI के लिए अलग नियम है) ठीक ₹50,000 पर TDS नहीं लगता — ₹50,000 से ऊपर होने पर लगता है। यानी ₹49,999 पर कुछ नहीं, ₹50,001 पर लागू। एक बड़ी राहत इसके लिए TAN लेने की जरूरत नहीं । आपका अपना PAN और मकान मालिक का PAN — बस इतना काफी है। Sabse badi galatfehmi: har mahine nahi kaatna यह वह गलती है जो सबसे ज्यादा होती है। TDS साल में सिर्फ ए...

GSTR-9 aur GSTR-9C — Kise Bharna Hai, Late Fee aur Filing Guide (FY 2025-26)

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साल भर GSTR-1 और GSTR-3B भरते रहे। अब साल का पूरा हिसाब एक जगह देना है — यही GSTR-9 है। GSTR-9 / GSTR-9C 31 दिसंबर 2026 FY 2025-26 के लिए दोनों की तारीख एक ही है अच्छी बात यह है कि ज्यादातर छोटे कारोबारियों को यह भरना ही नहीं पड़ता। पहले यह देख लीजिए कि आप पर लागू है या नहीं। Aap par lagu hai ya nahi? सब कुछ आपके aggregate turnover पर टिका है — यानी एक ही PAN पर पूरे भारत में हुई कुल बिक्री, सभी GSTIN मिलाकर। ₹2 करोड़ तक कुछ नहीं भरना GSTR-9 भरना जरूरी नहीं है। चाहें तो स्वेच्छा से भर सकते हैं, लेकिन कोई बाध्यता नहीं। यह छूट Notification 15/2025 – Central Tax (17 सितंबर 2025) से दी गई है, और यह FY 2024-25 के साथ-साथ FY 2025-26 पर भी लागू है । कई पुरानी guide में लिखा मिलता है कि यह limit हर साल अलग से तय होती है — इस बार दोबारा notification का इंतजार करने की जरूरत नहीं। ₹2 – ₹5 करोड़ सिर्फ GSTR-9 GSTR-9 भरना अनिवार्य है। GSTR-9C की जरूरत नहीं। ₹5 करोड़ से ऊपर दोनों भरने होंगे GSTR-9 के साथ ...

Advance Tax 15 September 2026 — Kise Bharna Hai, Kitna aur Kaise (FY 2026-27)

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अगर आप freelancer हैं, दुकान या business चलाते हैं, या salary के अलावा rent, interest और capital gains से कमाते हैं — तो यह तारीख आपके लिए है। दूसरी किस्त 15 सितंबर 2026 कुल tax का 45% तक जमा होना चाहिए FY 2026-27 / Tax Year 2026-27 Advance tax को "pay as you earn" कहते हैं — यानी साल खत्म होने का इंतजार किए बिना, कमाई के साथ-साथ tax भरते रहना। Kya aap par advance tax lagta hai? नियम एक ही है: अगर TDS और TCS घटाने के बाद आपकी बची हुई tax देनदारी ₹10,000 या उससे ज्यादा है, तो advance tax भरना होगा। इसका मतलब: सिर्फ salary वालों को आमतौर पर नहीं भरना — employer का TDS पूरा tax काट लेता है लेकिन salary के साथ freelance income, rent, बड़ा bank interest, dividend या capital gains हो — तो उस हिस्से पर भरना पड़ सकता है Freelancer, consultant, दुकानदार, business owner — लगभग हमेशा लागू छूट 60 साल या उससे ऊपर के resident senior citizen, जिनकी कोई business या profession से आमदनी नहीं है, उन्हें advance tax नहीं भरना पड़ता। वे पूरा हि...

Self Assessment Tax Kaise Bhare — Challan 280 aur ITNS 280N Guide (AY 2026-27)

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ITR भरते समय पता चला कि कुछ tax अभी बाकी है? यह Self Assessment Tax है — और इसे रिटर्न भरने से पहले भरना होता है, बाद में नहीं। पहले यह Challan 280 नाम के फॉर्म से भरा जाता था। अब यह portal के e-Pay Tax हिस्से में आ गया है। सबसे जरूरी Minor Head 300 A.Y. 2026-27 गलत चुना तो पैसा गलत खाते में चला जाएगा Self Assessment Tax hai kya? साल भर में आपका TDS कटा, शायद advance tax भी भरा। लेकिन ITR भरते समय हिसाब लगाने पर कभी-कभी कुछ रकम बच जाती है। वही बची हुई रकम Self Assessment Tax कहलाती है। आसान भाषा में — यह रिटर्न भरने से ठीक पहले किया जाने वाला "बाकी हिसाब चुकता" वाला payment है। हिसाब ऐसे बनता है: आपकी कुल आय पर बनने वाला tax   घटाइए: TDS और TCS – घटाइए: भरा हुआ advance tax – जोड़िए: 234A / 234B / 234C का interest + = Self Assessment Tax   यहाँ लोग चूकते हैं Interest भी इसी payment में जोड़कर भरना होता है। सिर्फ tax भरकर interest छोड़ देंगे, तो बाद में demand notice आएगा। Naya kadam: pehle Act...

ITR Refund Kab Aayega? Status Check, Delay ke Karan aur Reissue (AY 2026-27)

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ITR भर दिया, verify भी कर दिया — अब refund का इंतजार है। लेकिन कितना इंतजार? Refund Timeline 4–5 हफ्ते e-verification की तारीख से filing की तारीख से नहीं यह सबसे बड़ी गलतफहमी है। Income Tax Department की refund प्रक्रिया e-verification के बाद ही शुरू होती है । अगर आपने 31 जुलाई को file किया लेकिन 20 अगस्त को verify किया, तो आपका समय 20 अगस्त से गिना जाएगा। हकीकत में 4–5 हफ्ते Department का बताया हुआ सामान्य समय है। लेकिन साधारण ITR-1 returns — जिनमें TDS का मिलान सही हो और bank account pre-validated हो — इस season में एक-दो दिन में भी process होती देखी गई हैं । यानी अगर आपकी return सीधी-सादी है, तो हफ्तों इंतजार करने की जरूरत शायद न पड़े। और अगर 5 हफ्ते से ज्यादा हो गए, तो कुछ अटका हुआ है — नीचे कारण दिए हैं। अभी तक verify नहीं किया? पहले यह पढ़िए: ITR e-Verification कैसे करें — 30 दिन का नियम Refund status kaise check kare incometax.gov.in पर PAN और password से login कीजिए e-File → Income Tax Returns → View Filed Returns पर जाइए Asses...

ITR e-Verification Kaise Kare — 30 Din Ka Rule aur 6 Tarike (AY 2026-27)

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ITR भर देना आधा काम है। जब तक आप उसे verify नहीं करते, Income Tax Department की नजर में आपने रिटर्न भरा ही नहीं। Verification Deadline 30 दिन रिटर्न भरने की तारीख से 31 जुलाई को file किया? → 30 अगस्त 2026 अगर आपने जुलाई में ITR भरा है, तो आज ही अपना status check कर लीजिए। यह दो मिनट का काम है, और टालने की कीमत ₹5,000 तक हो सकती है। 30 din ka rule kya hai? Notification No. 2/2024 (dated 31 मार्च 2024) के तहत, 1 अप्रैल 2024 से रिटर्न verify करने की समय-सीमा रिटर्न भरने की तारीख से 30 दिन है। पहले यह 120 दिन थी। अगर आप 30 दिन के अंदर verify कर देते हैं, तो upload की तारीख ही आपकी filing date मानी जाती है। लेकिन अगर देर से verify करते हैं, तो जिस दिन verify किया, वही filing date बन जाती है। यहीं असली नुकसान होता है। उदाहरण आपने 31 जुलाई 2026 को ITR-1 भरा — बिल्कुल समय पर। लेकिन verify करना भूल गए और 4 सितंबर को किया। अब Department आपकी filing date 4 सितंबर मानेगा। आपका रिटर्न belated हो गया — भले ही आपने समय पर file किया था। इसका सीधा असर: ...

ITR Deadline Miss Ho Gayi? Belated Return Kaise Bhare — AY 2026-27 Puri Guide

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31 जुलाई 2026 निकल चुकी है। अगर आप salaried हैं और ITR-1 या ITR-2 भरना था, तो आपकी original deadline खत्म हो गई है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं — रिटर्न अभी भी भरा जा सकता है। इसे belated return कहते हैं, और इसकी आखिरी तारीख 31 दिसंबर 2026 है। इस गाइड में आपको पता चलेगा कि late fee कितनी लगेगी, कौन-से फायदे अब हाथ से निकल गए, और आगे क्या करना है। Pehle ye check kariye: kya aapki deadline sach mein nikal gayi hai? बहुत से लोग बेवजह परेशान हो जाते हैं। AY 2026-27 के लिए सबकी deadline 31 जुलाई नहीं थी — यह ITR form पर निर्भर करती है। (पूरा calendar यहाँ देखें: ITR Filing Due Dates AY 2026-27 ) कौन आखिरी तारीख स्थिति ITR-1 / ITR-2 (salaried, non-audit) 31 जुलाई 2026 निकल चुकी ITR-3 / ITR-4 (business/profession, non-audit) 31 अगस्त 2026 अभी बाकी है Audit वाले cases 31 अक्टूबर 2026 अभी बाकी है Belated return (सबके लिए) 31 दिसंबर...

Property पर TDS कैसे भरें? Form 26QB Guide — ₹50 लाख से ऊपर घर खरीदा तो (2026)

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अगर आप ₹50 लाख या उससे ज़्यादा की property ख़रीद रहे हैं, तो एक बात जो ज़्यादातर buyers को पता ही नहीं होती: TDS काटना और सरकार को जमा करना आपकी ज़िम्मेदारी है — seller की नहीं। ये काम Form 26QB से होता है। समय पर न किया तो हर दिन ₹200 की late fee और notice तक आ सकता है। ये guide आपको आसान भाषा में बताएगी — कब काटना है, कितना, कैसे जमा करना है, और seller को क्या देना है। Property पर TDS — क्या है ये नियम? (Section 194-IA) Income Tax Act की Section 194-IA कहती है: जब भी कोई व्यक्ति किसी resident seller से ₹50 लाख या ज़्यादा की immovable property (घर, flat, commercial, ज़मीन — agricultural land छोड़कर) ख़रीदता है, तो buyer को payment में से 1% TDS काटकर सरकार को जमा करना होता है। बाक़ी 99% seller को दिया जाता है, और वो 1% Form 26QB के ज़रिए सरकार के पास जमा होता है। ये seller के PAN में credit हो जाता है, जिसे वो अपनी ITR में claim करता है। सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी बहुत से buyers सोचते हैं कि TDS का काम seller या builder देख लेगा। ग़लत...