ITR 4 Due Date AY 2026-27: 31 July या 31 August? पूरी List (Hindi)
अगर आप छोटा बिज़नेस चलाते हैं और July 31 की deadline सोचकर परेशान हो रहे हैं — तो रुकिए। इस साल से ITR की एक common last date नहीं रही। ITR 4 due date for AY 2026-27 अब 31 August 2026 है, जबकि salaried लोगों की last date 31 July 2026 है। नीचे हर form की पूरी list दी गई है।
हर साल July आते ही एक ही सवाल घूमता है — "ITR ki last date kab hai?" पिछले सालों तक जवाब आसान था: 31 July, सबके लिए एक जैसा। लेकिन AY 2026-27 (FY 2025-26) से ये बदल गया है। अब आपकी deadline इस बात पर depend करती है कि आप कौनसा ITR form भरते हैं और आपका audit होता है या नहीं।
ये कोई एक बार की "extension" नहीं है जिसका हर साल इंतज़ार करना पड़े। ये Finance Act, 2026 के ज़रिए Section 139(1) में किया गया permanent बदलाव है। यानी अब हर साल यही calendar चलेगा। आइए पूरा समझते हैं — सीधे और साफ़।
ITR Due Date AY 2026-27 — सभी Last Dates एक नज़र में
ITR 4 Due Date for AY 2026-27 — ITR-4 की Last Date कब है?
ITR-4 (Sugam) की due date 31 August 2026 है — बशर्ते आपका tax audit ज़रूरी न हो। यही date ITR-3 non-audit filers पर भी लागू होती है।
पहले ITR-4 भरने वालों को भी 31 July तक ही भरना पड़ता था। लेकिन Finance Act 2026 ने Section 139(1) में बदलाव करके non-audit business और profession वालों को एक महीना extra दे दिया है। ये permanent change है — हर साल इसी तरह चलेगा, किसी notification का इंतज़ार नहीं करना।
अगर आप ITR-4 (Sugam) presumptive scheme पर भरते हैं (turnover का 6% / 8% profit declare करके), या ITR-3 books के साथ भरते हैं और आपका audit नहीं होता — तो आपकी last date 31 August 2026 है, 31 July नहीं। यानी किताबें बंद करने और reconcile करने के लिए एक महीना extra।
ध्यान रखें: अगर आपका turnover audit limit से ऊपर चला जाता है (business में ₹1 करोड़, profession में ₹50 लाख), तो आप ITR-4 के August वाले फ़ायदे में नहीं आते — आपकी due date 31 October 2026 हो जाती है।
आपकी ITR Last Date कौनसी है? — 30 सेकंड में पता कीजिए
ITR Last Date मिस हो गई तो क्या होगा?
अगर आप अपनी due date तक ITR नहीं भरते, तो return पूरी तरह ख़त्म नहीं होती — लेकिन उसकी क़ीमत चुकानी पड़ती है। दो चीज़ें लगती हैं:
1. Late Fee — Section 234F
| आपकी कुल income | Late Fee |
|---|---|
| ₹5 लाख तक | ₹1,000 |
| ₹5 लाख से ज़्यादा | ₹5,000 |
ये fee automatic है — due date पार करते ही लग जाती है, चाहे आप पर कोई tax बचा हो या नहीं।
2. Interest — Section 234A
अगर आप पर tax बकाया है और आपने late भरा, तो उस बकाया रक़म पर 1% प्रति महीना (या महीने का हिस्सा) ब्याज लगता है, due date के अगले दिन से।
Losses carry-forward नहीं होंगे। अगर आपके बिज़नेस को इस साल घाटा हुआ है और आप उसे अगले सालों में adjust करना चाहते हैं, तो return due date तक भरना ज़रूरी है। Belated return में business/capital loss carry-forward का हक़ चला जाता है।
Deadline के बाद भी option हैं — Belated व Revised Return
Belated Return (Section 139(4)): अगर original deadline चूक गई, तो आप 31 December 2026 तक belated return भर सकते हैं — ऊपर बताई गई late fee और interest के साथ।
Revised Return (Section 139(5)): अगर return भरने के बाद कोई ग़लती दिखे, तो इस साल से revise करने का समय बढ़ाकर 31 March 2027 कर दिया गया है (पहले 31 December था)।
अगर आप Old Tax Regime चुनना चाहते हैं और आपकी business/profession income है, तो Form 10-IEA due date तक भरना ज़रूरी है। अगर आप return late (belated) भरते हैं, तो आप उस साल के लिए Old Regime नहीं चुन पाएंगे — automatically New Regime लागू हो जाएगा। यानी deadline चूकने से आपकी 80C, 80D जैसी deductions भी हाथ से निकल सकती हैं।
एक और बात — ये आख़िरी साल है पुराने क़ानून का
AY 2026-27 की return अब भी पुराने Income Tax Act, 1961 के तहत भरी जाएगी, क्योंकि ये FY 2025-26 की income को cover करती है। नया Income Tax Act, 2025 1 April 2026 से लागू हो चुका है, लेकिन उसका असर अगले साल की filings पर दिखेगा।
छोटा सुझाव: Extension का इंतज़ार मत कीजिए। हर साल कुछ लोग "शायद date बढ़ जाए" सोचकर रुक जाते हैं। लेकिन 234F की late fee उसी पल लग जाती है जब आप due date पार करते हैं — बाद में extension आए या न आए। Form 16 / books तैयार हैं तो आज ही भर दीजिए।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQ)
ITR 4 ki last date 2026 kya hai?
ITR-4 (Sugam) की last date 31 August 2026 है, अगर आपका tax audit ज़रूरी नहीं है। Audit वाले cases में ये 31 October 2026 है।
क्या ITR-4 की due date 31 July नहीं है?
नहीं। AY 2026-27 से ITR-3 और ITR-4 (non-audit) की due date 31 July से बढ़ाकर 31 August कर दी गई है। 31 July अब सिर्फ़ ITR-1 और ITR-2 भरने वालों पर लागू होती है।
ITR 4 kaun bhar sakta hai?
Presumptive taxation (Section 44AD / 44ADA / 44AE) चुनने वाले resident individuals, HUF और firms — जिनकी कुल income ₹50 लाख तक हो। पूरी eligibility इस guide में समझाई गई है।
क्या due date आगे बढ़ सकती है?
CBDT कभी-कभी extension देता है, लेकिन इस साल 31 August वाली date एक permanent statutory बदलाव है — extension नहीं। इसलिए किसी नई घोषणा का इंतज़ार करना जोखिम भरा है।
ये भी पढ़ें:
→ ITR-4 (Sugam) क्या है? Small Business के लिए सबसे आसान Income Tax Return
→ ITR Late Fee Calculator — अपनी late fee तुरंत जानिए
→ New vs Old Tax Regime — Small Business के लिए कौनसी बेहतर?
Disclaimer: ये लेख सिर्फ़ general जानकारी के लिए है, professional tax या legal सलाह नहीं। सभी dates और rates AY 2026-27 (FY 2025-26) पर लागू प्रावधानों पर आधारित हैं और CBDT की notifications के अधीन हैं। किसी भी date में extension या बदलाव हो सकता है — filing से पहले incometax.gov.in पर पुष्टि ज़रूर करें, या अपने CA / tax professional से सलाह लें।
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