E-Way Bill कैसे बनाएं? ₹50,000 से ज़्यादा माल भेजने से पहले ये जानना ज़रूरी है | 2026 Guide
अगर आप ₹50,000 से ज़्यादा का माल एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं — चाहे दूसरे state में हो या same state में — तो E-Way Bill बनाना ज़रूरी है। बिना E-Way Bill के माल भेजा और रास्ते में चेक हुआ — तो ₹10,000 या tax amount (जो ज़्यादा हो) penalty लगेगी, गाड़ी रोकी जाएगी, और माल भी ज़ब्त हो सकता है। आज हम आपको बताएंगे — E-Way Bill क्या है, कब ज़रूरी है, कैसे बनाएं, कितने दिन valid रहता है, और किन चीज़ों में छूट मिलती है। E-Way Bill क्या है? E-Way Bill एक electronic document है जो GST के तहत माल की movement (transportation) को track करने के लिए बनाया गया है। ये CGST Act 2017 की Section 68 और Rule 138 के तहत आता है। इसमें दो parts होते हैं: Part A — Consignment Details: Invoice number, date, supplier GSTIN, recipient GSTIN, HSN code, product value, GST amount — मतलब क्या भेज रहे हैं और किसको। Part B — Transport Details: Vehicle number, transporter ID, transport mode (road/rail/air/ship) — मतलब कैसे भेज...