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Property पर TDS कैसे भरें? Form 26QB Guide — ₹50 लाख से ऊपर घर खरीदा तो (2026)

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अगर आप ₹50 लाख या उससे ज़्यादा की property ख़रीद रहे हैं, तो एक बात जो ज़्यादातर buyers को पता ही नहीं होती: TDS काटना और सरकार को जमा करना आपकी ज़िम्मेदारी है — seller की नहीं। ये काम Form 26QB से होता है। समय पर न किया तो हर दिन ₹200 की late fee और notice तक आ सकता है। ये guide आपको आसान भाषा में बताएगी — कब काटना है, कितना, कैसे जमा करना है, और seller को क्या देना है। Property पर TDS — क्या है ये नियम? (Section 194-IA) Income Tax Act की Section 194-IA कहती है: जब भी कोई व्यक्ति किसी resident seller से ₹50 लाख या ज़्यादा की immovable property (घर, flat, commercial, ज़मीन — agricultural land छोड़कर) ख़रीदता है, तो buyer को payment में से 1% TDS काटकर सरकार को जमा करना होता है। बाक़ी 99% seller को दिया जाता है, और वो 1% Form 26QB के ज़रिए सरकार के पास जमा होता है। ये seller के PAN में credit हो जाता है, जिसे वो अपनी ITR में claim करता है। सबसे बड़ी ग़लतफ़हमी बहुत से buyers सोचते हैं कि TDS का काम seller या builder देख लेगा। ग़लत...